- Home
- Handbooks
- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
- सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना (Communication made in good...
Section 93 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
93. सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना -
सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो।
दृष्टांत -
क, एक शल्य चिकित्सक, एक रोगी को सद्भावपूर्वक यह संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। इस आघात के परिणामस्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। क ने कोई अपराध नहीं किया है, यद्यपि वह जानता था कि उस संसूचना से उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभाव्य है।
93. Communication made in good faith -
No communication made in good faith is an offence by reason of any harm to the person to whom it is made, if it is made for the benefit of that person.
llustration -
A, a surgeon, in good faith, communicates to a patient his opinion that he cannot live. The patient dies in consequence of the shock. A has committed no offence, though he knew it to be likely that the communication might cause the patient's death.