चालन-अनुज्ञप्ति में परिवर्धन (Additions to driving licence)
Updated: Feb, 06 2021
Section 11 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
11. चालन-अनुज्ञप्ति में परिवर्धन -- (1) किसी वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को चलाने की चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को चलाने के लिए चालन-अनुज्ञप्ति को धारण या अभिप्राप्त करने के लिए तत्समय निरर्हित नहीं है, उस अनुज्ञप्ति में ऐसे अन्य वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को जोड़ देने के लिए राज्य में किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा जिसमें वह निवास करता है या अपना कारबार चलाता है, ऐसे प्ररूप में और ऐसे दस्तावेजों सहित तथा ऐसी फीस के साथ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।
(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, धारा 9 के उपबंध इस धारा के अधीन आवेदन को उसी प्रकार लागू होंगे मानो उक्त आवेदन उस धारा के अधीन उस वर्ग या वर्णन के मोटर यान को चलाने की, जिसे आवेदक अपनी अनुज्ञप्ति में जुड़वाना चाहता है, अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए आवेदन है :
परंतु अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, आवेदक की पहचान को सत्यापित कर सकेगा ।
11. Additions to driving licence -- (1) Any person holding a driving licence to drive any class or description of motor vehicles, who is not for the time being disqualified for holding or obtaining a driving licence to drive any other class or description of motor vehicles, may apply to [any licensing authority in the State] in which he resides or carries on his business in such form and accompanied by such documents and with such fees as may be prescribed by the Central Government for the addition of such other class or description of motor vehicles to the licence.
(2) Subject to such rules as may be prescribed by the Central Government, the provisions of section 9 shall apply to an application under this section as if the said application were for the grant of a licence under that section to drive the class or description of motor vehicles which the applicant desires to be added to his licence :
Provided that the licensing authority may, before issuing the license verify the identity of the applicant in such manner as may be prescribed by the Central Government.