चालन-अनुज्ञप्तियाँ धारण करने पर निबंधन (Restrictions on the holding of driving licences)
Updated: Feb, 06 2021
Section 6 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
6. चालन-अनुज्ञप्तियाँ धारण करने पर निबंधन -- (1) कोई भी व्यक्ति उस समय के दौरान, जब वह तत्समय प्रवृत्त कोई चालन-अनुज्ञप्ति धारण करता है, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या धारा 18 के उपबंधों के अनुसार दी गई चालन-अनुज्ञप्ति के सिवाय या ऐसी दस्तावेज के सिवाय जिसमें उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को धारा 139 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, मोटर यान चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया है, कोई अन्य चालन-अनुज्ञप्ति धारण नहीं करेगा ।
(2) चालन-अनुज्ञप्ति या शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का धारक अन्य किसी व्यक्ति को उसका उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं देगा।
(3) इस धारा की कोई बात, धारा 9 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारिता वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी को उस वर्ग के यानों में, जिनको चलाने के लिए चालन-अनुज्ञप्ति उसके धारक को प्राधिकृत करती है, अन्य वर्ग के यान जोड़ने से निवारित नहीं करेगी।
6. Restrictions on the holding of driving licences -- (1) No person shall, while he holds any driving licence for the time being in force, hold any other driving licence except a learner's licence or a driving licence issued in accordance with the provisions of section 18 or a document authorising, in accordance with the rules made under section 139, the person specified therein to drive a motor vehicle.
(2) No holder of a driving licence or a learner's licence shall permit it to be used by any other person.
(3) Nothing in this section shall prevent a licensing authority having the jurisdiction referred to in sub-section (1) of section 9 from adding to the classes of vehicles which the driving licence authorises the holder to drive.