Updated: Feb, 06 2021

Section 3 of Motor Vehicles Act in Hindi and English

अध्याय 2  

मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन

3. चालन-अनुज्ञप्ति की आवश्यकता -- (1) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान तभी चलाएगा जब उसके पास यान चलाने के लिए उसे प्राधिकृत करते हुए उसके नाम में दी गई प्रभावी चालन-अनुज्ञप्ति है; और कोई भी व्यक्ति ऐसी मोटर टैक्सी या मोटर साईकिल से भिन्न जिसे उसने अपने उपयोग के लिए भाड़े पर लिया है या धारा 75 की उप-धारा (2) के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन किराए पर लिया है परिवहन यान को इस प्रकार तभी चलाएगा जब उसकी चालन-अनुज्ञप्ति उसे विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने का हकदार बनाती है।

(2) वे शर्ते जिनके अधीन उप-धारा (1) ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो मोटर चलाना सीख रहा है, ऐसी होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

CHAPTER II

LICENSING OF DRIVERS OF MOTOR VEHICLES

3. Necessity for driving licence -- (1) No person shall drive a motor vehicle in any public place unless he holds an effective driving licence issued to him authorising him to drive the vehicle; and no person shall so drive a transport vehicle other than [a motor cab or motor cycle hired for his own use or rented under any scheme made under sub-section (2) of section 75 unless his driving licence specifically entitles him so to do.

(2) The conditions subject to which sub-section (1) shall not apply to a person receiving instructions in driving a motor vehicle shall be such as may be prescribed by the Central Government.