उस तथ्य के बारे में पश्चात्वर्ती अभिसाक्ष्य की सम्पुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे (Former statements of witness may be proved to corroborate later testimony as to same fact)
Updated: Jan, 29 2021
Section 157 of Indian Evidence Act in Hindi and English
157. उस तथ्य के बारे में पश्चात्वर्ती अभिसाक्ष्य की सम्पुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे -- किसी साक्षी के परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि करने के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उसी तथ्य से संबंधित, उस समय पर या के लगभग जब वह तथ्य घटित हुआ था, किया हुआ, या उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष किया हुआ कोई पूर्वतन कथन साबित किया जा सकेगा।
157. Former statements of witness may be proved to corroborate later testimony as to same fact -- In order to corroborate the testimony of a witness, any former statement made by such witness relating to the same fact, at or about the time when the fact took place, or before any authority legally competent to investigate the fact, may be proved.