अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न (Questions intended to insult or annoy)
Updated: Jan, 29 2021
Section 152 of Indian Evidence Act in Hindi and English
152. अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न -- न्यायालय ऐसे प्रश्न का निषेध करेगा, जो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित है, या जो यद्यपि स्वयं में उचित है, तथापि रूप में न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनावश्यक तौर पर संतापकारी है।
152. Questions intended to insult or annoy -- The Court shall forbid any question which appears to it to be intended to insult or annoy, or which, though proper in itself, appears to the Court needlessly offensive in form.