अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न (Indecent and scandalous questions)
Updated: Jan, 29 2021
Section 151 of Indian Evidence Act in Hindi and English
151. अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न -- न्यायालय किन्हीं प्रश्नों का या पूछताछों का, जिन्हें वह अशिष्ट या कलंकात्मक समझता है, चाहे ऐसे प्रश्न या जांच न्यायालय के समक्ष प्रश्नों को कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हों, निषेध कर सकेगा, जब तक कि वे विवाद्यक तथ्यों के या उन विषयों के संबंध में न हो, जिनका ज्ञात होना यह अवधारित करने के लिए आवश्यक है कि विवाद्यक तथ्य विद्यमान थे या नहीं।
151. Indecent and scandalous questions -- The Court may forbid any questions or inquiries which it regards as indecent or scandalous, although such questions or inquiries may have some bearing on the questions before the Court, unless they relate to facts in issue, or to matters necessary to be known in order to determine whether or not the facts in issue existed.