युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया (Procedure of Court in case of question being asked without reasonable grounds)
Updated: Jan, 29 2021
Section 150 of Indian Evidence Act in Hindi and English
150. युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया -- यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा कोई प्रश्न युक्तियुक्त आधारों के बिना पूछा गया था, तो यदि वह किसी बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटर्नी द्वारा पूछा गया था, तो वह मामले की परिस्थितियों की उच्च न्यायालय को या अन्य प्राधिकारी को, जिसके ऐसा बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटर्नी अपनी वृत्ति के प्रयोग में अधीन है, रिपोर्ट कर सकेगा।
150. Procedure of Court in case of question being asked without reasonable grounds -- If the Court is of opinion that any such question was asked without reasonable grounds, it may, if it was asked by any barrister, pleader, vakil or attorney, report the circumstances of the case to the High Court or other authority to which such barrister, pleader, vakil or attorney is subject in the exercise of his profession.