किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा (Cross-examination of person called to produce a document)
Updated: Jan, 29 2021
Section 139 of Indian Evidence Act in Hindi and English
139. किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा -- किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि वह उसे पेश करता है साक्षी नहीं हो जाता तथा यदि और जब तक वह साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता, उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती।
139. Cross-examination of person called to produce a document -- A person summoned to produce a document does not become a witness by the mere fact that he produces it, and cannot be cross-examined unless and until he is called as a witness.