साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम (Order of production and examination of witnesses)
Updated: Jan, 29 2021
Section 135 of Indian Evidence Act in Hindi and English
अध्याय 10 : साक्षियों की परीक्षा के विषय में
135. साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम -- साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम क्रमशः सिविल और दण्ड प्रक्रिया से तत्समय संबंधित विधि और पद्धति द्वारा, तथा ऐसी किसी विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक द्वारा, विनियमित होगा।
CHAPTER X: OF THE EXAMINATION OF WITNESSES
135. Order of production and examination of witnesses -- The order in which witnesses are produced and examined shall be regulated by the law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure respectively, and, in the absence of any such law, by the discretion of the Court.