- Home
- Handbooks
- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
- किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से...
Section 88 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
88. किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सदभावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है -
कोई बात, जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है, जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावपूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि को सहने, या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात है |
दृष्टांत -
क, एक शल्य चिकित्सक यह जानते हुए कि एक विशेष शल्यकर्म से य को, जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है, मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है, किन्तु य की मृत्युकारित करने का आशय न रखते हुए और सद्भावनापूर्वक य के फायदे के आशय से, य की सम्मति से, य पर वह शल्यकर्म करता है। क ने कोई अपराध नहीं कया है।
88. Act not intended to cause death, done by consent in good faith for person's benefit -
Nothing which is not intended to cause death, is an offence by reason of any harm which it may cause, or be intended by the doer to cause, or be known by the doer to be likely to cause, to any person for whose benefit it is done in good faith, and who has given a consent, whether express or implied, to suffer that harm, or to take the risk of that harm.
Illustration -
A, a surgeon, knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z, who suffers under a painful complaint, but not intending to cause Z's death and intending in good faith, Z's benefit performs that operation on 2, with Z's consent. A has committed no offence.