अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध (Estoppel of tenant and of licensee of person in possession)
Updated: Jan, 29 2021
Section 116 of Indian Evidence Act in Hindi and English
116. अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध -- स्थावर संपत्ति के किसी भी अभिधारी को या ऐसे अभिधारी से व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाले व्यक्ति को ऐसी अभिधृति के चालू रहते हुए, इसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा कि ऐसे अभिधारी के भूस्वामी का ऐसी स्थावर संपत्ति पर, उस अभिधृति के आरंभ पर हक था तथा किसी भी व्यक्ति को, जो किसी स्थावर संपत्ति पर उस पर कब्जाधारी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति द्वारा आया है, इसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा, कि ऐसे व्यक्ति को उस समय, जब ऐसी अनुज्ञप्ति दी गई थी, ऐसे कब्जे का हक था।
116. Estoppel of tenant; and of licensee of person in possession -- No tenant of immovable property or person claiming through such tenant, shall, during the continuance of the tenancy, be permitted to deny that the landlord of such tenant had, at the beginning of the tenancy, a title to such immovable property; and no person who came upon any immovable property by the licence of the person in possession thereof, shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such license was given.