राज्यक्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत (Proof of cession of territory)
Updated: Jan, 29 2021
Section 113 of Indian Evidence Act in Hindi and English
113. राज्यक्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत -- शासकीय राजपत्र में यह अधिसूचना कि ब्रिटिश राज्यक्षेत्र का कोई भाग किसी भारतीय राज्य, राजा या शासक को गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 (26 ज. 5, अ. 2) के भाग 3 के प्रारंभ से पूर्व अभ्यर्पित किया गया है, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि ऐसे राज्यक्षेत्र का ऐसी अधिसूचना में वर्णित तारीख को विधिमान्य अध्यर्पण हआ।
113. Proof of cession of territory -- A notification in the Official Gazette that any portion of British territory has before the commencement of Part III of the Government of India, Act, 1935 (26 Geo. 5, c. 2), been ceded to any Native State, Prince or Ruler, shall be conclusive proof that a valid cession of such territory took place at the date mentioned in such notification.