उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका तीस वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है (Burden of proving death of person known to have been alive within thirty years)
Updated: Jan, 29 2021
Section 107 of Indian Evidence Act in Hindi and English
107. उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका तीस वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है -- जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह दर्शित किया गया है कि वह तीस वर्ष के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है।
107. Burden of proving death of person known to have been alive within thirty years -- When the question is whether a man is alive or dead, and it is shown that he was alive within thirty years, the burden of proving that he is dead is on the person who affirms it.