इलेक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाण-पत्र के बारे में उपधारणा (Presumption as to Electronic Signature Certificates)
Updated: Jan, 29 2021
Section 85-C of Indian Evidence Act in Hindi and English
85-ग. इलेक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाण-पत्र के बारे में उपधारणा -- जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय, यह उपधारित करेगा कि यदि उपयोगकर्ता द्वारा प्रमाणपत्र को स्वीकार किया गया था तो इलेक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाण-पत्र में सूचीबद्ध सूचना सही है, सिवाय उस सूचना के जो उपयोगकर्ता की सूचना के रूप में विनिर्दिष्ट है जिसे सत्यापित नहीं किया गया है।
85-C. Presumption as to Electroic Signature Certificates -- The Court shall presume, unless contrary is proved, that the information listed in a Electroic Signature Certificate is correct, except for information specified as subscriber information which has not been verified, if the certificate was accepted by the subscriber.