राजपत्रों, समाचारपत्रों, पार्लियामेन्ट के प्राइवेट एक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं (Presumption as to Gazettes, newspapers, private Acts of Parliament and other documents)
Updated: Jan, 29 2021
Section 81 of Indian Evidence Act in Hindi and English
81. राजपत्रों, समाचारपत्रों, पार्लियामेन्ट के प्राइवेट एक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं -- न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जिसका लंदन गजट, या कोई शासकीय राजपत्र या ब्रिटिश क्राउन के किसी उपनिवेश, आश्रित देश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र होना या कोई समाचार पत्र या जर्नल होना, या यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेन्ट के प्राइवेट ऐक्ट की क्वीन्स प्रिन्टर द्वारा मुद्रित प्रति होना, तात्पर्यित है तथा हर ऐसी दस्तावेज का, जिसका ऐसी दस्तावेज होना, तात्पर्यित है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्दिष्ट है, यदि ऐसी दस्तावेज सारतः उस प्ररूप में रखी गई हो, जो विधि द्वारा अपेक्षित है, और उचित अभिरक्षा में से पेश किया गया हो, असली होना उपधारित करेगा।
81. Presumption as to Gazettes, newspapers, private Acts of Parliament and other documents -- The Court shall presume the genuineness of every document purporting to be the London Gazette, or any Official Gazette, or the Government Gazette of any colony, dependency or possession of the British Crown, or to be a newspaper or journal, or to be a copy of a private Act of Parliament of the United Kingdom printed by the Queen's Printer, and of every document purporting to be a document directed by any law to be kept by any person, if such document is kept substantially in the form required by law and is produced from proper custody.