प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत (Proof of documents by production of certified copies)
Updated: Jan, 29 2021
Section 77 of Indian Evidence Act in Hindi and English
77. प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत -- ऐसी प्रमाणित प्रतियाँ उन लोक दस्तावेजों की या उन लोक दस्तावेज के भागों की अंतर्वस्तु के सबूत में पेश की जा सकेगी जिनकी वे प्रतियाँ होना तात्पर्यित है।
77. Proof of documents by production of certified copies -- Such certified copies may be produced in proof of the contents of the public documents or parts of the public documents of which they purport to be copies.