उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है (Proof of document not required by law to be attested)
Updated: Jan, 29 2021
Section 72 of Indian Evidence Act in Hindi and English
72. उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है -- कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज, जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है, ऐसे साबित की जा सकेगी, मानो वह अनुप्रमाणित नहीं हो।
72. Proof of document not required by law to be attested -- An attested document not required by law to be attested may be proved as if it was unattested.