अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति (Admission of execution by party to attested documents)
Updated: Jan, 29 2021
Section 70 of Indian Evidence Act in Hindi and English
70. अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति -- अनुप्रमाणित दस्तावेज के किसी पक्षकार की अपने द्वारा उसका निष्पादन करने की स्वीकृति उस दस्तावेज के निष्पादन का उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत होगा, यद्यपि वह ऐसी दस्तावेज हो जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है।
70. Admission of execution by party to attested document -- The admission of a party to an attested document of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him, though it be a document required by law to be attested.