सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है (In civil cases character to prove conduct imputed, irrelevant)
Updated: Jan, 29 2021
Section 52 of Indian Evidence Act in Hindi and English
शील कब सुसंगत है
52. सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है -- सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी सम्पृक्त व्यक्ति का शील ऐसा हैं कि जो उस पर अध्यारोपित किसी आचरण को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बना देता है, विसंगत है वहां तक के सिवाय जहां तक कि ऐसा शील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है।
CHARACTER WHEN RELEVANT
52. In civil cases character to prove conduct imputed, irrelevant -- In civil cases, the fact that the character of any person concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him, is irrelevant, except in so far as such character appears from facts otherwise relevant.