इलेक्ट्रानिक चिह्नक के बारे में राय कब सुसंगत है (Opinion as to electronic signature, when relevant)
Updated: Jan, 27 2021
Section 47-A of Indian Evidence Act in Hindi and English
47-क. इलेक्ट्रानिक चिह्नक के बारे में राय कब सुसंगत है -- जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक चिह्नक के बारे में राय बनानी हो, तब उस प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय, जिसने इलेक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाणपत्र जारी किया है, सुसंगत तथ्य है।
47-A. Opinion as to electronic signature, when relevant -- When the Court has to form an opinion as to the [electronic signature] of any person, the opinion of the Certifying Authority which has issued the Electronic Signature Certificate is a relevant fact.