इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय (Opinion of Examiner of Electronic Evidence)
Updated: Jan, 27 2021
Section 45-A of Indian Evidence Act in Hindi and English
45-क. इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक की राय -- जब न्यायालय को किसी कार्यवाही में किसी कम्प्यूटर साधन या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक या अंकीय रूप से पारेषित या भंडारित किसी सूचना से संबंधित किसी विषय पर कोई राय बनानी होती है तब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 79-क में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत तथ्य है।
स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिये, इलेक्ट्रानिक साक्ष्य का कोई परीक्षक, विशेषज्ञ होगा।
45-A. Opinion of Examiner of Electronic Evidence -- When in a proceeding, the Court has to form an opinion on any matter relating to any information transmitted or stored in any computer resource or any other electronic or digital form, the opinion of the Examiner of Electronic Evidence referred to in section 79-A of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) is a relevant fact.
Explanation -- For the purposes of this section, an Examiner of Electronic Evidence shall be an expert.