निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुस्संधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी (Fraud or collusion in obtaining judgment, or incompetency of Court, may be proved on)
Updated: Jan, 27 2021
Section 44 of Indian Evidence Act in Hindi and English
44. निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दस्संधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी -- वाद या अन्य कार्यवाही का कोई भी पक्षकार यह दर्शित कर सकेगा कि कोई निर्णय, आदेश या डिक्री जो धारा 40, 41 या 42 के अधीन सुसंगत है और जो प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा चुकी है, ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई थी, जो उसे देने के लिए अक्षम था, या कपट या दुस्संधि द्वारा अभिप्राप्त की गई थी।
44. Fraud or collusion in obtaining judgment, or incompetency of Court, may be proved -- Any party to a suit or other proceeding may show that any judgment, order or decree which is relevant under sections 40, 41 or 42 and which has been proved by the adverse party, was delivered by a Court not competent to deliver it, or was obtained by fraud or collusion.