Updated: Jan, 26 2021

Section 31 of Indian Evidence Act in Hindi and English

31. स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं हैं, किन्तु विबंध कर सकती हैं -- स्वीकृतियाँ, स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं हैं, किन्तु एतस्मिन् पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगे।

31. Admissions not conclusive proof, but may estop -- Admissions are not conclusive proof of the matters admitted but they may operate as estoppels under the provisions hereinafter contained.