अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी (How much of information received from accused may be proved)
Updated: Jan, 26 2021
Section 27 of Indian Evidence Act in Hindi and English
27. अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी -- परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतद्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।
27. How much of information received from accused may be proved -- Provided that when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offence, in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved.