वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ (Admissions by persons expressly referred to by party to suit)
Updated: Jan, 26 2021
Section 20 of Indian Evidence Act in Hindi and English
20. वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ -- वे कथन, जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है, स्वीकृतियाँ हैं।
दृष्टांत
यह है कि क्या क द्वारा ख को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है।
ख से क कहता है कि “जाकर ग से पूछ लो, ग इस बारे में सबकुछ जानता है"। ग का कथन स्वीकृति है।
20. Admissions by persons expressly referred to by party to suit -- Statements made by persons to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admissions.
Illustration
The question is, whether a horse sold by A to B is sound.
A says to B - “Go and ask C, C knows all about it". C's statement is an admission.