उपधारणा कर सकेगा (May presume)
Updated: Jan, 26 2021
Section 4 of Indian Evidence Act in Hindi and English
4. “उपधारणा कर सकेगा" -- जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा :
“उपधारणा करेगा" -- जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है।
''निश्चायक सबूत" -- जहां कि इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।
4. “May presume” – Whenever it is provided by this Act that the Court may presume a fact, it may either regard such fact as proved, unless and until it is disproved or may call for proof of it :
“Shall presume” – Whenever it is directed by this Act that the Court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved, unless and until it is disproved.
“Conclusive proof” – When one fact is declared by this Act to be conclusive proof of another, the Court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved, and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it.