संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (Short title, extent and commencement)
Updated: Feb, 06 2021
Section 1 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
मोटर यान अधिनियम, 1988
(क्र. 59 सन् 1988)
[14 अक्टूबर, 1988]
मोटर यानों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।
भारत गणराज्य के उन्तालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
अध्याय 1
प्रारंभिक
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ -- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मोटर यान अधिनियम, 1988 है।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का, किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।
MOTOR VEHICLES ACT, 1988
(No. 59 of 1988)
[14th October, 1988]
An Act to consolidate and amend the law relating to motor vehicles.
BE it enacted by Parliament in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows :-
CHAPTER I
PRELIMINARY
1. Short title, extent and commencement -- (1) This Act may be called the Motor Vehicles Act, 1988.
(2) It extends to the whole of India.
(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for different States and any reference in this Act to the commencement of this Act shall, in relation to a State, be construed as a reference to the coming into force of this Act in that State.