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- EXPLOSIVE SUBSTANCES ACT, 1908 [Hindi & English]
- अपराधों के विचारण पर निर्बन्धन (Restriction on trial...
7. अपराधों के विचारण पर निर्बन्धन -
इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विचारण के लिए कोई न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट की सम्मति के बिना कार्यवाही नहीं करेगा।
7. Restriction on trial of offences. —
No court shall proceed to the trial of any person for an offence against this Act except with the consent of the District Magistrate.