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- EXPLOSIVE SUBSTANCES ACT, 1908 [Hindi & English]
- दुष्प्रेरकों को दण्ड (Punishment of abettors)
6. दुष्प्रेरकों को दण्ड —
कोई व्यक्ति जो धन के प्रदाय या याचना द्वारा, परिसर उपलब्ध कराके, सामग्री के प्रदाय द्वारा, या अन्य किसी भी रीति से इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कराता है, उसके किए जाने के लिए मंत्रणा देता है, सहायता करता है, दुष्प्रेरण करता है, या उसका उपसाधक होता है, उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा।
6 Punishment of abettors. —
Any person who by the supply or solicitation for money, the providing of premises, the supply of materials, or in any manner whatsoever, procures, counsels, aids, abets, or is accessory to, the commission of any offence under this Act shall be punished with the punishment provided for the offence.