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- EXPLOSIVE SUBSTANCES ACT, 1908 [Hindi & English]
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5. संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिए दंड —
कोई व्यक्ति जो ऐसी परिस्थितियों में कोई विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग का विस्फोटक पदार्थ बनाता है या जानबूझकर अपने पास रखता है या अपने नियंत्रणाधीन रखता है जिससे युक्तियुक्त रूप से यह संदेह उत्पन्न होता है कि वह उसे विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं बना रहा है या अपने पास नहीं रख रहा है या अपने नियंत्रणाधीन नहीं रख रहा है जब तक कि वह यह दर्शित नहीं कर सकता कि उसने उसे विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाया है या अपने पास रखा है या अपने नियंत्रणाधीन रखा है -
(क) किसी विस्फोटक पदार्थ की दशा में, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा;
(ख) किसी विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ की दशा में, कठोर आजीवन कारावास से या ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
5. Punishment for making or possessing explosives under suspicious circumstances. —
Any person who makes or knowingly has in his possession or under his control any explosive substance or special category explosive substance, under such circumstances as to give rise to a reasonable suspicion that he is not making it or does not have it in his possession or under his control for a lawful object, shall, unless he can show that he made it or had it in his possession or under his control for a lawful object, be punished,—
(a) in the case of any explosive substance, with imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine;
(b) in the case of any special category explosive substance, with rigorous imprisonment for life, or with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.