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- EXPLOSIVE SUBSTANCES ACT, 1908 [Hindi & English]
- विस्फोट कारित करने के प्रयत्न के लिए या...
4. विस्फोट कारित करने के प्रयत्न के लिए या जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के आशय से विस्फोटक बनाने या रखने के लिए दंड —
कोई व्यक्ति जो विधिविरुद्धत: और विद्वेषत:-
(क) इस प्रकार का विस्फोट, जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या संपत्ति को गंभीर क्षति होने की सम्भाव्यता है, किसी विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करने के आशय से कोई कार्य करेगा या किसी विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करने के लिए षड्यंत्र करेगा; या
(ख) कोई विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग का विस्फोटक पदार्थ इस आशय से बनाएगा या अपने पास रखेगा या अपने नियंत्रणाधीन रखेगा कि उसके द्वारा वह जीवन को जोखिम में डाले या संपत्ति को गंभीर क्षति कारित करे अथवा उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन को जोखिम में डालने या सपत्ति को गंभीर क्षति कारित करने के लिए समर्थ बनाए, चाहे कोई विस्फोट होता है या नहीं और चाहे किसी व्यक्ति या संपत्ति को वस्तुत: कोई क्षति हुई हो अथवा नहीं -
(i) किसी विस्फोटक पदार्थ की दशा में, आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा;
(ii) किसी विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ की दशा में, कठोर आजीवन कारावास से या ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
4. Punishment for attempt to cause explosion, or for making or keeping explosive with intent to endanger life or property. —
Any person who unlawfully and maliciously —
(a) does any act with intent to cause by an explosive substance or special category explosive substance, or conspires lo cause by an explosive substance or special category explosive substance, an explosion of a nature likely to endanger life or to cause serious injury to property; or
(b) makes or has in his possession or under his control any explosive substance or special category explosive substance with intent by means thereof to endanger life, or cause serious injury to property, or to enable any other person by means thereof to endanger life or cause serious injury to property in India, shall, whether any explosion does or does not take place and whether any injury to person or property has been actually caused or not, be punished,—
(i) in the case of any explosive substance, with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine;
(ii) in the case of any special category explosive substance, with rigorous imprisonment for life, or with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.