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- EXPLOSIVE SUBSTANCES ACT, 1908 [Hindi & English]
- जीवन या सम्पत्ति को जोखिम में डालने वाला...
3. जीवन या सम्पत्ति को जोखिम में डालने वाला विस्फोट कारित करने के लिए दंड -
कोई व्यक्ति जो विधिविरुद्धत: और विद्वेषत :--
(क) किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या किसी संपत्ति को गम्भीर क्षति होने की संभाव्यता है, वह, चाहे किसी व्यक्ति या संपत्ति को वस्तुत: कोई क्षति हुई हो अथवा नहीं, आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा;
(ख) किसी विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या संपत्ति को गंभीर क्षति होने की सम्भाव्यता है, वह, चाहे किसी व्यक्ति या किसी संपत्ति को वस्तुतः: कोई क्षति हुई हो अथवा नहीं, मृत्यु या कठोर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
3. Punishment for causing explosion likely to endanger life or property. —
Any person who unlawfully and maliciously causes by —
(a) any explosive substance an explosion of a nature likely to endanger life or to cause serious injury to property shall, whether any injury to person or property has been actually caused or not, be punished with imprisonment for life, or with rigorous imprisonment of either description which shall not be less than ten years, and shall also be liable to fine;
(b) any special category explosive substance an explosion of a nature likely to endanger life or to cause serious injury to property shall, whether any injury to person or property has been actually caused or not, be punished with death, or rigorous imprisonment for life, and shall also be liable to fine.