Updated: Mar, 27 2020

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908

(1908 का अधिनियम संख्यांक 6)

[8 जून, 1908]

विस्फोटक पदार्थों से सम्बन्धित विधि को

और संशोधित करने के लिए

अधिनियम

विस्फोटक पदार्थों से संबंधित विधि को और संशोधित करना आवश्यक है, अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना –

(1) यह अधिनियम विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के नागरिकों को भी लागू होता है ।

THE EXPLOSIVE SUBSTANCES ACT, 1908

ACT NO. 6 OF 1908

[8th June, 1908]

An Act further to amend the law relating to explosive substances.

WHEREAS it is necessary further to amend the law relating to explosive substances; It is hereby enacted as follows: —

1 Short title, extent and application. —

(1) This Act may be called the Explosive Substances Act, 1908.

(2) It extends to the whole of India and applies also to citizens of India outside India.