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- EXPLOSIVE SUBSTANCES ACT, 1908 [Hindi & English]
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विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908
(1908 का अधिनियम संख्यांक 6)
[8 जून, 1908]
विस्फोटक पदार्थों से सम्बन्धित विधि को
और संशोधित करने के लिए
अधिनियम
विस्फोटक पदार्थों से संबंधित विधि को और संशोधित करना आवश्यक है, अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना –
(1) यह अधिनियम विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के नागरिकों को भी लागू होता है ।
THE EXPLOSIVE SUBSTANCES ACT, 1908
ACT NO. 6 OF 1908
[8th June, 1908]
An Act further to amend the law relating to explosive substances.
WHEREAS it is necessary further to amend the law relating to explosive substances; It is hereby enacted as follows: —
1 Short title, extent and application. —
(1) This Act may be called the Explosive Substances Act, 1908.
(2) It extends to the whole of India and applies also to citizens of India outside India.