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- EXPLOSIVES ACT, 1884 [Hindi & English]
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18. नियमों को बनाने, प्रकाशित करने और पुष्ट करने के लिए प्रक्रिया -
(1) इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने वाला प्राधिकारी, नियम बनाने से पूर्व, उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके कि उनसे प्रभावित होने की सम्भाव्यता हो, प्रस्थापित नियमों का एक प्रारूप प्रकाशित करेगा ।
(2) प्रकाशन ऐसी रीति में किया जाएगा जैसी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित करे।
(3) प्रारूप के साथ एक सूचना प्रकाशित की जाएगी जिसमें कोई ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट होगी जिसको या जिसके पश्चात् प्रारूप पर विचार किया जाएगा ।
(4) नियम बनाने वाला प्राधिकारी उस किसी आपत्ति या सुझाव को प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा जो ऐसी विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उस प्रारूप के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा की जाए या दिया जाए।
(5) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया नियम तब तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक वह शासकीय राजपप्र में प्रकाशित न हो जाए।
(6) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए तात्पर्यित होने वाले किसी नियम का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि वह सम्यक्त: बनाया गया है और यदि वह मंजूरी अपेक्षित करता है तो वह सम्यक्त: मंजूर किया गया है।
(7) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की सभी शक्तियां समय-समय पर अवसरापेक्षानुसार प्रयुक्त की जा सकेंगी।
(8) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
18. Procedure for making, publication and confirmation of rules. —
(1) An authority making rules under this Act shall before making the rules, publish a draft of the proposed rules for the information of persons likely to be affected thereby.
(2) The publication shall be made in such manner as the Central Government, from time to time, by notification in the Official Gazette prescribes.
(3) There shall be published with the draft a notice specifying a date at or after which the draft will be taken into consideration.
(4) The authority making the rules shall receive and consider any objection or suggestion which may be made by any person with respect to the draft before the date so specified.
(5) A rule made under this Act shall not take effect until it has been published in the Official Gazette.
(6) The publication in the Official Gazette of a rule purporting to be made under this Act shall be conclusive evidence that it has been duly made, and, if it, requires sanction, that it has been duly sanctioned.
(7) All powers to make rules conferred by this Act may he exercised from time to time as occasion requires.
(8) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.