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- EXPLOSIVES ACT, 1884 [Hindi & English]
- प्रत्यायोजित करने की शक्ति (Power to delegate) -...
17 क. प्रत्यायोजित करने की शक्ति -
केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि धारा 5, धारा 6, धारा 6क, धारा 14 और धारा 17 के अधीन शक्ति से भिन्न किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग या कृत्य का निर्वहन जिसका प्रयोग या निर्वहन उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया जा सकता है ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे निम्नलिखित द्वारा भी किया जा सकेगा -
(क) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी जो केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ हो, या
(ख) ऐसी राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी जो राज्य सरकार के अधीनस्थ हो।
17 A. Power to delegate. -
The Central Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any power or function which may be exercised or performed by it under this Act other than the power under sections 5, 6, 6A, 14 and 17 may, in relation to such matters and subject to such conditions, if any, as it may specify in the notification, be exercised or performed also by -
(a) such officer or authority subordinate to the Central Government, or
(b) such State Government or such officer or authority subordinate to the State Government.