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- EXPLOSIVES ACT, 1884 [Hindi & English]
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15. आयुध अधिनियम, 1959 की व्यावृत्ति -
इस अधिनियम की कोई बात आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54)] के उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगी :
परन्तु किसी विस्फोटक के विनिर्माण, कब्जे, विक्रय, परिवहन या आयात के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने वाला प्राधिकारी, यदि उन नियमों द्वारा जिनके अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है इस निमित्त सशक्त हो तो, अनुज्ञप्ति में लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि उसका प्रभाव उक्त आयुध अधिनियम के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति के समान होगा ।
15. Saving of Arms Act, 1959. -
Nothing in this Act shall affect the provisions of the Arms Act, 1959 (54 of 1959):
Provided that an authority granting a license under this Act for the manufacture, possession, sale, transport or importation of an explosive may, if empowered in this behalf by the rules under which the license is granted, direct by an order written on the license that it shall have the effect of a like license granted under the said Arms (54 of 1959) Act, 1959.