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- EXPLOSIVES ACT, 1884 [Hindi & English]
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13. खतरनाक अपराध करने वाले व्यक्तियों को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति -
जो कोई ऐसा कोई कार्य करता हुआ पाया जाएगा जिसके लिए वह इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय है और जिसकी प्रवृत्ति किसी ऐसे स्थान में या उसके पास जहां कोई विस्फोटक विनिर्मित किया जाता है या स्टोर किया जाता है अथवा किसी रेल या पत्तन या किसी गाड़ी, वायुयान या जलयान में या उसके पास विस्फोट या अग्नि कारित करने की है। वह किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, या उस स्थान के अधिभोगी अथवा अधिभोगी के अभिकर्ता या सेवक या अधिभोगी द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति या उस रेल प्रशासन या पत्तन के कंजर्वेटर या विमान पत्तन के भारसाधक अधिकारी के किसी अभिकर्ता या सेवक या प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा वारंट के बिना पकड़ा जा सकेगा और उस स्थान से जहां वह गिरफ्तार किया जाता है हटाया जा सकेगा और सुविधानुसार यथाशीघ्र किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जा सकेगा ।
13. Power to arrest without warrant persons committing dangerous offences. -
Whoever is found committing any act for which he is punishable under this Act or the rules under this Act, and which tends to cause explosion or fire in or about any place where an explosive is manufactured or stored, or any railway or port, or any carriage, aircraft or vessel, may be apprehended without a warrant by a Police-officer, or by the occupier of, or the agent or servant of, or other person authorized by the occupier of, that place, or by any agent or servant of, or other person authorized by, the railway administration or conservator of the port or officer in charge of the air port, and be removed from the place where he is arrested and conveyed as soon as conveniently may be before a Magistrate.