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- EXPLOSIVES ACT, 1884 [Hindi & English]
- दुष्प्रेरण और प्रयत्न (Abetment and attempts)
12. दुष्प्रेरण और प्रयत्न -
जो कोई इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अर्थ में दुष्प्रेरण करेगा या कोई ऐसा अपराध करने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में उसे करने की दिशा में कोई कार्य करेगा वह ऐसे दंडित किया जाएगा माना उसने वह अपराध किया हो ।
12. Abetment and attempts. —
Whoever abets, within the meaning of the Indian Penal Code (45 of 1860), the commission of an offence punishable under this Act, or the rules made under this Act, or attempts to commit any such offence and in such attempt does any act towards the commission of the same, shall be punished as if he had committed the offence.