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- EXPLOSIVES ACT, 1884 [Hindi & English]
- विस्फोटकों का समपहरण (Forfeiture of explosives)
10. विस्फोटकों का समपहरण -
जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध से दोषसिद्ध किया जाता है तब वह न्यायालय जिसके समक्ष वह दोषसिद्ध होता है निदेश दे सकेगा कि वह विस्फोटक या विस्फोटक के संघटक या वह पदार्थ (यदि कोई हो) जिसके संबंध में अपराध किया गया है, या उस विस्फोटक, संघटक या पदार्थ का कोई भाग, उन्हें अन्तर्विष्ट करने वाले पतों के सहित समपह्नत हो जाएगा ।
10. Forfeiture of explosives. -
When a person is convicted of an offence punishable under this Act, or the rules made under this Act, the court before which he is convicted may direct that the explosive, or ingredient of the explosive, or the substance (if any) in respect of which the offence has been committed, or any part of that explosive, ingredient or substance, shall, with the receptacles containing the same, be forfeited.