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- EXPLOSIVES ACT, 1884 [Hindi & English]
- कम्पनियों द्वारा अपराध (Offences by companies) - EXPLOSIVES...
9 ग. कम्पनियों द्वारा अपराध -
(1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :
परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।
स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए -
(क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा
(ख) फर्म के सम्बन्ध में, “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।
9 C. Offences by companies. -
(1) Whenever an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, or was responsible t6 the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:
Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment under this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.
Explanation.— For the purposes of this section,-
(a) “company” means anybody corporate, and includes a firm or other association of individuals; and
(b) “director”, in relation to a firm, means a partner in the firm.