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- EXPLOSIVES ACT, 1884 [Hindi & English]
- अधिक गम्भीर दुर्घटनाओं की जांच (Inquiry into more...
9 क. अधिक गम्भीर दुर्घटनाओं की जांच -
(1) जहां केन्द्रीय सरकार की, चाहे उसे धारा 9 के अधीन जांच की रिपोर्ट मिली हो या न मिली हो, यह राय है कि किसी ऐसी दुर्घटना के, जैसी धारा 8 में निर्दिष्ट है, कारणों की जांच के लिए अधिक औपचारिक प्रकार की जांच की जानी चाहिए थी वह मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति ऐसी जांच करने के लिए नियुक्त कर सकेगी और विधिक या विशेष जानकारी रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को भी ऐसी जांच में असेसरों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।
(2) जहां केन्द्रीय सरकार इस धारा के अधीन जांच आदिष्ट करती है वहां वह यह भी निर्दिष्ट कर सकेगी कि धारा 9 के अधीन उस समय लम्बित कोई जांच बन्द कर दी जाए।
(3) इस धारा के अधीन जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों तथा भौतिक पदार्थों की पेशी विवश करने के प्रयोजनों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सब शक्तियां प्राप्त होंगी और कोई जानकारी देने के लिए यथापूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 176 के अर्थ में वैसा करने के लिए विधिपूर्णतया आबद्ध समझा जाएगा।
(4) इस धारा के अधीन जांच करने वाला कोई व्यक्ति धारा 7 के अधीन नियमों द्वारा किसी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों में से ऐसे शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग करना वह जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।
(5) इस धारा के अधीन जांच करने वाला व्यक्ति दुर्घटना के कारणों और उसकी परिस्थितियों का कथन करते हुए एक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को देगा और उसके साथ कोई ऐसे सम्प्रेक्षण होंगे जो वह या असेसरों में से कोई करना ठीक समझे और केन्द्रीय सरकार इस प्रकार की गई प्रत्येक रिपोर्ट को ऐसे समय पर और ऐसी रीति में प्रकाशित कराएगी जैसी वह ठीक समझे ।
(6) केन्द्रीय सरकार इस धारा के अधीन जांचों में प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी ।
9 A. Inquiry into more serious accidents.-
(1) The Central Government may, where it is of opinion, whether or not it has received the report of an inquiry under section 9, that an inquiry or more formal character should be held into the causes of an accident such as is referred to in section 8, appoint the Chief Controller of Explosives or any other competent person to hold such inquiry, and may also appoint one or more persons possessing legal or special knowledge to act as assessors in such inquiry.
(2) Where the Central Government orders an inquiry under this section, it may also direct that any inquiry under section 9 pending at the time shall be discontinued.
(3) The person appointed to hold an inquiry under this section shall have all the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), for the purposes of enforcing the attendance of witnesses and compelling the production of documents and material objects; and every person required by such person as aforesaid to furnish any information shall be deemed to be legally bound so to do within the meaning of section 176 of the Indian Penal Code (45 of 1890).
(4) Any person holding an inquiry under this section may exercise such of the powers conferred on any officer by rules under section 7 as he may think it necessary or expedient to exercise for the purposes of the inquiry.
(5) The person holding an inquiry under this section shall make a report to the Central Government stating the causes of the accident and its circumstances, and adding any observations which he or any of the assessors may think fit to make; and the Central Government shall cause every report so made to be published at such time and in such manner as it may think fit.
(6) The Central Government may make rules for regulating the procedure at inquiries under this section.