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- EXPLOSIVES ACT, 1884 [Hindi & English]
- दुर्घटनाओं की जांच (Inquiry into accidents)
9. दुर्घटनाओं की जांच -
(1) जहां कोई ऐसी दुर्घटना जैसी धारा 8 में निर्दिष्ट है किसी ऐसे स्थान, वायुयान, गाड़ी या जलयान पर या उसके पास या उसके संबंध में होती है जो संघ के किसी सशस्त्र बल के नियंत्रणाधीन है वहां उस दुर्घटना के कारणों की जांच संबंधित नौसैनिक, सैनिक या वायु सैनिक अधिकारी द्वारा की जाएगी और जहां कोई ऐसी दुर्घटना किन्हीं अन्य परिस्थितियों में होती है वहां ऐसी जांच मानव जीवन की हानि वाले मामलों में मजिस्ट्रेट करेगा अथवा अन्य मामलों में कर सकेगा या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को करने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा ।
(2) इस धारा के अधीन जांच करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वे सब शक्तियां होंगी जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन किसी अपराध की जांच करने में किसी मजिस्ट्रेट को होती है और धारा 7 के अधीन नियमों द्वारा किसी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों में से वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिन्हें प्रयोग करना वह जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे |
(3) इस धारा के अधीन जांच करने वाला व्यक्ति दुर्घटना के कारणों और उसकी परिस्थितियों का कथन करते हुए केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट देगा ।
(4) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी -
(क) इस धारा के अधीन जांचों की प्रक्रिया का विनियमन;
(ख) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को इस बात के लिए समर्थ करना कि ऐसी जांच में वह उपस्थित हो या अपना प्रतिनिधित्व कराए;
(ग) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को इस बात की अनुज्ञा देना कि जांच में वह या उसका प्रतिनिधि किसी साक्षी की परीक्षा करे;
(घ) यह उपबंधित करना कि जहां ऐसी किसी जांच में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक उपस्थित नहीं है या उसका प्रतिनिधित्व नहीं कराया गया है उसकी कार्यवाहियों की एक रिपोर्ट उसे भेजी जाएगी;
(ङ) वह रीति जिसमें और वह समय जिसके अन्दर धारा 8 में निर्दिष्ट सूचनाएं दी जाएंगी विहित करना ।
9. Inquiry into accidents. -
(1) Where any accident such as is referred to in section 8 occurs in or about or in connection with any place, aircraft, carriage or vessel under the control of any of Armed Forces of the Union, an inquiry into the causes of the accident shall be held by the naval, military, or air force authority concerned, and where any such accident occurs in any other circumstances, the District Magistrate shall, in cases attended by loss of human life, or may, in any other case, hold or direct a Magistrate subordinate to him to hold, such an Inquiry.
(2) Any person holding an inquiry under this section shall have all the powers of a Magistrate in holding an inquiry into an offence under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), and may exercise such of the powers conferred on any officer by rules under section 7 as he may think it necessary or expedient to exercise for the purposes of the inquiry.
(3) The person holding an inquiry under this section shall make a report to the Central Government stating the causes of the accident and its circumstances.
(4) The Central Government may make rules -
(a) to regulate the procedure at inquiries under this section;
(b) to enable the Chief Controller of Explosives to be present or represented at any such inquiry;
(c) to permit the Chief Controller of Explosives or his representative to examine any witnesses at the inquiry;
(d) to provide that where the Chief Controller of Explosives is not present or represented at any such inquiry, a report of the proceedings thereof shall be sent to him;
(e) to prescribe the manner in which and the time within which notices referred to in section 8 shall be given.