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- EXPLOSIVES ACT, 1884 [Hindi & English]
- दुर्घटनाओं की सूचना (Notice of accidents)
8. दुर्घटनाओं की सूचना -
(1) जिस किसी स्थान में किसी विस्फोटक का विनिर्माण, उस पर कब्जा या उसका प्रयोग किया जाता है या जो कोई वायुयान, गाड़ी या जलयान या तो किसी विस्फोटक को ले जा रहा है या जिस पर या जिससे कोई विस्फोटक लादा या उतारा जा रहा है जब कभी वहां पर या उसके पास या उसके संबंध में विस्फोटक द्वारा या अग्नि द्वारा ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें मानव जीवन की हानि या व्यक्ति या सम्पत्ति को गम्भीर क्षति होती है या जो इस प्रकार की है जिससे ऐसी हानि या क्षति प्राय: होती है तब, यथास्थिति, उस स्थान का अधिभोगी या उस वायुयान या जलयान का मास्टर या उस गाड़ी का भारसाधक व्यक्ति इतने समय के अन्दर और ऐसी रीति में जो नियम द्वारा विहित हो उसकी और उससे हुई मानव जीवन की हानि या वैयक्तिक क्षति की, यदि कोई हो, सूचना मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को देगा ।
8. Notice of accidents. -
(1) Whenever there occurs in or about, or in connection with, any place in which an explosive is manufactured, possessed or used, or any aircraft, carriage or vessel either conveying an explosive or on or from which an explosive is being loaded or unloaded, any accident by explosion or by fire attended with loss of human life or serious injury to person or property, or of a description usually attended with such loss or injury, the occupier of the place, or the master of the aircraft or vessel, or the person in charge of the carriage, as the case may be, shall within such time and in such manner as may be by rule prescribed give notice thereof and of the attendant loss of human life or personal injury, if any, to the Chief Controller of Explosives and to the officer in charge of the nearest police-station.