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- EXPLOSIVES ACT, 1884 [Hindi & English]
- अनुज्ञप्तियों का अनुदत्त किया जाना (Grant of licences)...
6 ख. अनुज्ञप्तियों का अनुदत्त किया जाना -
(1) जहां कोई व्यक्ति धारा 5 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता है वहां अनुज्ञप्तियों के अनुदत्त किए जाने के लिए उस धारा के अधीन बनाए गए नियमों में विहित प्राधिकारी (जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी कहा गया है। ऐसी जांच, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा या तो अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा या अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इंकार कर सकेगा ।
(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी निम्नलिखित दशाओं में अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगा :-
(क) जहां विस्फोटकों के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित हो वहां यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति की अपेक्षा की गई है,-
(i) विस्फोटकों के विनिर्माण का तकनीकी व्यवहार-ज्ञान और अनुभव रखता है; या
(ii) उसके नियोजन में ऐसे तकनीकी व्यवहार-ज्ञान रखने या अनुभव प्राप्त व्यक्ति हैं या वह ऐसे व्यक्तियों को नियोजित करने के लिए वचनबद्ध है; या
(ख) जहां किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है वहां यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति के पास, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति की अपेक्षा की गई है, उसे प्राप्त करने के लिए अच्छा कारण है।
6 B. Grant of licences.—
(1) Where a person makes an application for licence under section 5, the authority prescribed in the rules made under that section for grant of licences (hereinafter referred to in this Act as the licensing authority), after making such inquiry, if any, as it may consider necessary, shall, subject to the other provisions of this Act, by order in writing either grant the licence or refuse to grant the same.
(2) The licensing authority shall grant a licence -
(a) where it is required for the purpose of manufacture. of explosives if the licensing authority is satisfied that the person by whom license is required -
(i) possesses technical know-how and experience in the manufacture of explosives; or
(ii) has in his employment or undertakes to employ a person or persons possessing such technical know-how and experience; or
(b) where it is required for any other purpose, if the licensing authority is satisfied that the person by whom licence is required has a good reason for obtaining the same.