- Home
- Handbooks
- EXPLOSIVES ACT, 1884 [Hindi & English]
- विशेषत: खतरनाक विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे या आयात...
6. विशेषत: खतरनाक विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे या आयात को प्रतिषिद्ध करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति -
(1) अन्तिम पूर्वगामी धारा के अधीन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा -
(क) किसी ऐसे विस्फोटक के विनिर्माण, कब्जे या आयात को या तो पूर्णतः: या शर्तों के अधीन प्रतिषिद्ध कर सकेगी जो इतने खतरनाक प्रकार का है कि केन्द्रीय सरकार की राय में लोक सुरक्षा के लिए समीचीन है कि अधिसूचना जारी की जाए
(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) का किसी ऐसे विस्फोटक के संबंध में जिसके आयात की बाबत इस धारा के अधीन अधिसूचना जारी की गई है और उस विस्फोटक को अन्तर्विष्ट करने वाले जलयान, गाड़ी या वायुयान के संबंध में वही प्रभाव होगा जैसा किसी ऐसी चीज के संबंध में, जिसका आयात उसके अधीन प्रतिषिद्ध या विनियमित है और ऐसी चीज को अन्तर्विष्ट करने वाले जलयान, गाड़ी या वायुयान के संबंध में उस अधिनियम का है ।
6. Power for Central Government to prohibit the. manufacture, possession or importation of specially dangerous explosives. —
(1) Notwithstanding anything in the rules under the last foregoing section, the Central Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette,—
(a) prohibit, either absolutely or subject to conditions, the manufacture, possession or importation of any explosive which is of so dangerous a character that, in the opinion of the Central Government, it is expedient for the public safety to issue the notification.
(2) The Customs Act, 1962 (52 of 1962) shall have effect in relation to any explosive with regard to the importation of which a notification has been issued under this section and the vessel, carriage or aircraft containing such explosive as that Act has in relation to any article the importance of which is prohibited or regulated thereunder and the vessel, carriage or aircraft containing such article.