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- EXPLOSIVES ACT, 1884 [Hindi & English]
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5. विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग, विक्रय, परिवहन, और आयात का अनुज्ञापन करने के बारे में नियम बनाने की शक्ति -
(1) केन्द्रीय सरकार भारत के किसी भाग के लिए इस अधिनियम से संगत नियम, विस्फोटकों या विस्फोटकों के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग का विनिर्माण, कब्जा, प्रयोग, विक्रय, परिवहन, आयात और निर्यात इन नियमों द्वारा उपबंधित रूप से अनुदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन और अनुसार करने से अन्यथा करने को विनियमित या प्रतिषिद्ध करने के लिए नियम बना सकेगी ।
(2) इस धारा के अधीन नियम अन्य विषयों के अलावा निम्नलिखित सब या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-
(क) वह अधिकारी जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जा सकेगी;
(ख) अनुज्ञप्तियों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें और अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदकों द्वारा व्ययों लेखे संदत्त की जाने वाली (यदि कोई हो) अन्य राशियां;
(ग) वह रीति जिसमें अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन किए जाने चाहिएं, और ऐसे आवेदनों में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विषय;
(घ) वह रीति जिसमें तथा वे शर्तें जिन पर और जिनके अध्यधीन अनुज्ञप्तियां अनुदत्त की जानी चाहिएं;
(ङ)) वह कालावधि जिसके लिए अनुज्ञप्तियां प्रवृत रहनी हैं;
(ङङ) वह प्राधिकारी जिसको धारा 6च के अधीन अपीलें की जा सकेंगी, ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और वह अवधि जिसके भीतर अपीलें की जाएंगी, ऐसी अपीलों के संबंध में दी जाने वाली फीसें और वे परिस्थितियां जिनके अधीन ऐसी फीसें लौटाई जा सकेंगी;
(ङङक) विस्फोटकों की कुल मात्रा जिसे अनुज्ञप्तिधारी एक नियत अवधि में क्रय कर सकता है;
(ङङख) विस्फोटकों के विनिर्माण, परिवहन, आयात या निर्यात के संबंध में की गई सेवाओं के लिए विस्फोटक मुख्य नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीसें;
(च) वह छूट, जो पूर्णतः: या शर्तों के अध्यधीन किन्हीं विस्फोटकों को या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इन नियमों के प्रवर्तन से, दी जानी है।
5. Power to make rules as to licensing of the manufacture, possession, use, sale, transport, import and export of explosives. —
(1) The Central Government may, for any part of India make rules consistent with this Act to regulate or prohibit, except under and in accordance with the conditions of a licence granted as provided by those rules, the manufacture, possession, use, sale. transport, import and export] of explosives, or any specified class of explosives.
(2) Rules under this section may provide for all or any of the following, among other matters, that is to say:—
(a) the authority by which licenses may be granted;
(b) the fees to be charged for licenses, and the other sums (if any) to be paid for expenses by applicants for licenses:
(c) the manner in which applications for licenses must be made, and the matters to be specified in such applications:
(d) the form in which, and the conditions on and subject to which, licenses must be granted;
( e) the period for which licenses are to remain in force;
(ee) the authority to which appeals may be preferred under section 6F, the procedure to be followed by such authority and the period within which appeals shall be preferred, the fees to be paid in respect of such appeals and the circumstances under which such fees may be refunded:
(eea) the total quantity of explosives that a licensee can purchase in a given period of time;
(eeb) the fees to be charged by the Chief Controller of Explosives or any officer authorised by him in this behalf, for services rendered in connection with the manufacture, transport, import or export of explosives;
(f) the exemption absolutely or subject to conditions of any explosives or any person or class of persons from the operation of the rules.