- Home
- Handbooks
- EXPLOSIVES ACT, 1884 [Hindi & English]
- संक्षिप्त नाम (Short title) - EXPLOSIVES ACT, 1884
विस्फोटक अधिनियम, 1884
(1884 का अधिनियम संख्यांक 4)
[26 फरवरी, 1884]
विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग, विक्रय,
परिवहन, आयात और निर्यात को
विनियमित करने के लिए
अधिनियम
यत: विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग, विक्रय, परिवहन, आयात और निर्यात को विनियमित करना समीचीन है; अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :-
1. संक्षिप्त नाम -
(1) यह अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, 1884 कहा जा सकेगा ।
स्थानीय विस्तार - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
THE EXPLOSIVES ACT, 1884
ACT NO. 4 OF 1884
[26th February, 1884.]
An Act to regulate the manufacture, possession, use, sale, transport, import and export of explosives.
WHEREAS it is expedient to regulate the manufacture, possession, use, sale, transport, import and export] of explosives; It is hereby enacted as follows:—
1. Short title. —
(1) This Act may be called the Explosives Act, 1884; and
(2) Local extent. - It extends to whole India