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- ARMS ACT, 1959 [Hindi & English]
- छूट देने की शक्ति (Power to exempt)
41. छूट देने की शक्ति -
जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अध्यधीन, जैसी कि वह उस अधिसूचना में, विनिर्दिष्ट करे,-
(क) इस अधिनियम के सब या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को (या तो साधारणतया या ऐसे वर्णन के आयुधों और गोलाबारूद के संबंध में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं) छूट दे सकेगी या किसी वर्जन के आयुधों या गोलाबारूद को अपवर्जित में कर सकेगी या भारत क किसी भाग को प्रत्याह्त कर सकेगी ; और
(ख) कितनी ही बार किसी ऐसी अधिसूचना को रद्द कर सकेगी और वैसी ही अधिसूचना द्वारा उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या उस वर्णन के आयुधों और गोलाबारूद को या भारत के उस भाग को पुन: ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन के अध्यधीन बना सकेगी ।
41. Power to exempt. ―
Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette and subject to such conditions, if any, as it may specify in the notification,―
(a) exempt any person or class of persons (either generally or in relation to such description of arms and ammunition as may be specified in the notification)], or exclude any description of arms or ammunition, or withdraw any part of India, from the operation of all or any of the provisions of this Act; and
(b) as often as may be, cancel any such notification and again subject, by a like notification, the person or class of persons or the description of arms and ammunition or the part of India to the operation of such provisions.