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- ARMS ACT, 1959 [Hindi & English]
- जानते हुए अनुज्ञप्ति रहित व्यक्ति से आयुध आदि...
29. जानते हुए अनुज्ञप्ति रहित व्यक्ति से आयुध आदि क्रय करने के लिए या आयुध आदि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए जो उन्हें कब्जे में रखने का हकदार न हो, दंड -
जो कोई -
(क) किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे वर्ग या वर्णन के कोई भी अग्न्यायुध या कोई भी अन्य आयुध, जैसे विहित किए जाएं, या कोई गोलाबारूद यह जानते हुए क्रय करेगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति धारा 5 के अधीन अनुज्ञप्त या प्राधिकृत नहीं है; या
(ख) कोई आयुध या गोलाबारूद किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में पहले से इस बात का अभिनिश्चय किए बिना परिदत्त करेगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति उन्हें इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के आधार पर अपने कब्जे में रखने का हकदार है और अपने कब्जे में रखने से इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है,
वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
29. Punishment for knowingly purchasing arms, etc., from unlicensed person or for delivering arms, etc., to person not entitled to possess the same.―
Whoever―
(a) purchases any firearms or any other arms of such class or description as may be prescribed or any ammunition from any other person knowing that such other person is not licensed or authorised under section 5; or
(b) delivers any arms or ammunition into the possession of another person without previously ascertaining that such other person is entitled by virtue of this Act or any other law for the time being in force to have, and is not prohibited by this Act or such other law from having, in his possession the same;
shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.